अध्याय-10
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
10.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15.06.2005 को स्वीकृति दी गई थी और दिनांक 21.06.2005 को इसे अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की कुछ धाराएं नामत: धारा 4(10), 5(1) और (2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं जो रिकार्ड/सूचना के रखरखाव और कंप्यूटरीकरण के लिए लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों, लोक सूचना अधिकारी के पदनाम, केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन, कुछ संगठनों को शामिल न करने आदि से संबंधित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के शेष प्रावधान इसके अधिनियमन के 120वें दिन अर्थात 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुए।
10.2 आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में इस विभाग ने सीपीआईओ व अपीलीय प्राधिकारी नामोद्दिष्ट किए हैं। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों को आरटीआई अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं। अधिनियम के अनुपालन में विभाग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैंः-
क. विभाग की वेबसाइट http://fert.nic.in पर सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए अलग से लिंक बनाया गया है जिसमें विभाग के बारे में अधिनियम के तहत अपेक्षित सामान्य जानकारी देने वाली हैण्डबुक उपलब्ध है।
ख. सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति के आदेशों को अपेक्षित ब्यौरे सहित विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है और समय-समय पर इन्हें अद्यतन किया जा रहा है।
ग. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन देने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए कमरा सं. जी-12, भू-तल, ए-विंग, शास्त्री भवन में उर्वरक विभाग के लोक सूचना केन्द्र का एक काउंटर खोला गया है।
10.3 विभाग ने सीआईसी की वेबसाइट (http://rtionline.gov.in/RTIMIS) पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (RTI_MIS) साफ्टवेयर पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन और अपील का पंजीकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।
10.4 विभाग को डीओपीटी के आरटीआई वेब पोर्टल http://rtionline.gov.in/RTIMIS पर आरटीआई आवेदन/अपीलें प्राप्त होना शुरू हो गई हैं।
10.5 वर्ष 2022 के दौरान वास्तविक रूप में और ऑनलाइन 677 आवेदन तथा 33 अपीलें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 643 आवेदनों तथा 31 अपीलों को उक्त वर्ष के दौरान निपटाया गया और 677 आवेदनों में से शेष 34 आवेदनों तथा 33 अपीलों में से 02 अपीलों पर आवेदकों को उत्तर भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
उर्वरक विभाग एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामोद्दिष्ट करता है, जो उनके नाम के आगे दर्शाए गए अनुभागों के कार्यों से संबंधित हैं:-
क्र.सं. |
सीपीआईओ के नाम और पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) |
संबंधित कार्य |
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) |
1. |
चेतराम मीना, अवर सचिव |
उर्वरक राजसहायता (स्वदेशी) |
पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटील, निदेशक |
2. |
तिलक राज, अवर सचिव |
सामान्य प्रशासन/ स्थापना/आईटी |
जोहन टोपनो, उप सचिव |
3. |
पी. जी. मैथोंदाई, अवर सचिव |
डीबीटी |
एम. सुब्रमण्यन, निदेशक |
संसद |
अनिल फुलवारी, निदेशक |
||
उर्वरक अधिनियम |
अनुराग रोहतगी, निदेशक |
||
4. |
मूल चंद मीना, अवर सचिव |
पीएमआई/आरटीआई |
अनिल फुलवारी, निदेशक |
रोकड़ |
जोहन टोपनो, उप सचिव |
||
5. |
रोबिन गंगटे, अवर सचिव |
सतर्कता |
अनुराग रोहतगी, निदेशक |
यूपीपी/एफपी |
निरंजन लाल, निदेशक |
||
6. |
निर्मला देवी गोयल, अवर सचिव |
पीएंडके/आईसी |
अनुराग रोहतगी, निदेशक |
समन्वय |
अनिल फुलवारी, निदेशक |
||
7. |
पुम्जालाल पुलाम्ते, एएफए |
बजट/वित्त |
उज्ज्वल कुमार, उप सचिव |
8. |
यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव |
पीएसयू |
एम. सुब्रमण्यन, निदेशक |
राजभाषा |
जोहन टोपनो, उप सचिव |
||
9. |
दलबीर सिंह, सहायक आयुक्त |
संचलन/एसएसपी |
हरविंदर सिंह, निदेशक |
10. |
नवीन कोडान, सहायक निदेशक |
जहाजरानी |
हरविंदर सिंह, निदेशक |
11. |
मनमोहन सिंह, सहायक निदेशक |
प्रशासन (एफआईसीसी) |
मनोज कुमार, उप सचिव |
12. |
गौरी शंकर, उप निदेशक |
लागत, एफआईसीसी |
श्याम सुंदर अग्रवाल, संयुक्त निदेशक (सीई) |
के. एन. हरि हर प्रसाद, संयुक्त निदेशक (सीई) |
|||
13. |
दीपक मोहन श्रीवास्तव, लेखा अधिकारी |
एफएंडए, एफआईसीसी |
मनोज कुमार, उप सचिव |
14. |
शंकर सुब्रमणियन वी, अवर सचिव |
उर्वरक नवोन्मेष |
पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटील, निदेशक |
ऑर्गेनिक उर्वरक |
मनोज कुमार, उप सचिव |
||
15. |
पवन कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी |
लेखा अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय |
डॉ. (सुश्री) रंजीता, सीए |
16. |
आशिष कात्यायन, सहायक निदेशक (राजभाषा) |
राजभाषा |
जोहन टोपनो, उप सचिव |