फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरक नीति और परियोजनाएं;
पीएण्डके प्रभाग दिनांक 1.4.2010 से लागू की जा रही एनबीएस योजना के कार्यान्वयन का काम देखता है। एनबीएस नीति के तहत, सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) जैसे पोषकतत्वों पर राजसहायता (सब्सिडी) की एक निश्चित दर (प्रति किलोग्राम आधार पर) की घोषणा की जाती है। पोषकतत्व एन, पी, के, एस पर प्रति किलोग्राम राजसहायता दरों को एनबीएस नीति के तहत शामिल विभिन्न पीएण्डके उर्वरकों पर प्रति टन राज सहायता में परिवर्तित किया जाता है। बोरोन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषकतत्वों के साथ राज सहायता योजना के तहत आने वाले उर्वरकों का कोई भी प्रकार, प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ उनके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अलग प्रति टन राजसहायता के लिए पात्र है।
वर्तमान में पीएण्डके उर्वरकों के 25 ग्रेड जैसे डीएपी, एमएपी, टीएसपी, एमओपी, अमोनियम सल्फेट, एसएसपी, पीडीएम और एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों के 18 ग्रेड एनबीएस नीति के अंतर्गत आते हैं। एनबीएस व्यवस्था के तहत, पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को खुला छोड़ दिया गया है और उर्वरक विनिर्माताओं/विपणनकर्ताओं को उचित दरों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने की अनुमति है।
2. एनबीएस योजना के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, पीएण्डके प्रभाग को आवंटित कुछ कार्य निम्नानुसार है:
1. वार्षिक/द्वि-वार्षिक आधार पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) दरों का निर्धारण।
2. उर्वरक राजसहायता व्यवस्था के तहत पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों को शामिल करना/निकालना ।
3. राजसहायता व्यवस्था के तहत नए उर्वरकों को शामिल करना |
4. विशेष बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से बजट मामला/निधि / राजसहायता का प्रबंधन |
5. एनबीएस से संबंधित मामलों के लिए नीति बनाना ।
6. एनबीएस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित संसद प्रश्न/स्थायी समिति/परामर्श समिति/सीएजी ऑडिट पैरा/कोर्ट केस।
7. पीएण्डके उर्वरक कम्पनियाँ पीएण्डके नीतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे।