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एकीकृत वित्त प्रभाग

वित्त प्रभाग

विभाग का सचिव विभाग का मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है। मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में वह एक वित्तीय सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

वित्त प्रभाग का प्रमुख अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) होता हैं। मुख्यलेखा नियंत्रक और निदेशक/उप सचिव (बजट और वित्त) विभाग की वित्तीय सहमति, लेखा और बजट से संबंधित मामलों के लिए एएस और एफए को रिपोर्ट करते हैं। एएस और एफए के तहत विभिन्न विंग/अनुभाग और उनके प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:-

  • उर्वरक राजसहायता(सब्सिडी) बिलों की जांच और वित्तीय सहमति
  • विभाग के प्रभागों द्वारा आईएफडी को भेजे जाने वाले सभी नीतिगत मामलों और राजसहायता(सब्सिडी)  बिलों   पर विचार/टिप्पणियां
  • ऑडिट पैरा/उर्वरक आदि की स्थायी समिति से संबंधित मामलों से संबंधित समन्वय कार्य
  • वार्षिक बजट तैयार करना, अनुदानों की अनुपूरक मांगों, निधियों के पुनर्विनियोग से संबंधित    मामले
  • अनुदानों की विस्तृत मांग तैयार करना
  • मासिक/त्रैमासिक व्यय अनुमान (एमईपी/क्यूईपी) तैयार करना
  • विभाग के सभी भुगतानों और प्राप्तियों का लेखा-जोखा और विनियोग खातों, वित्त खातों और  केंद्रीय लेन-देन के विवरण के रूप में मासिक और वार्षिक आधार पर समेकन
  • भारत के संचित निधि से जारी निधियों के उपयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था  करना और लेखा अभिलेखों का रखरखाव
  • पीएसयू के साथ भारत सरकार के ऋण और इक्विटी के खातों का रखरखाव
  • लेखा संबंधी मामलों पर विभाग को सलाह देना