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उर्वरक सब्सिडी भुगतान

उर्वरक राजसहायता प्रभाग:

संयुक्त सचिव उर्वरक राजसहायता प्रभाग (पूर्व नाम-उर्वरक लेखा प्रभाग) के प्रधान होते हैं तथा उनकी सहायता के लिए निदेशक (एफएस) होते हैं। उर्वरक राजसहायता प्रभाग ओमिफ्कों/कैनलाइज एजेंसियों की आयातित यूरिया की लागत का भुगतान, देख-रेख करने वाली (हैंडलिंग) एजेंसियों से यूरिया के पूल निर्गम कीमत की वसूली, पोत मालिकों को समुद्र मालभाड़ा भुगतान, आयातित यूरिया, स्वेदशी एवं आयातित पीएण्डके उर्वरकों के मालभाड़ा राजसहायता सहित एसएसपी के संबंध में राजसहायता संवितरण, मालभाड़े, बीमा प्रभार, सीमा शुल्क, देख-रेख प्रभारों आदि की प्रतिपूर्ति का कार्य करता है। प्रत्यक्ष कृषि उपयोगों के लिए बेचे गए उर्वरकों पर राजसहायता का भुगतान किया जाता है

उर्वरक राजसहायता प्रभाग का कार्य आवंटन

क. उर्वरक राजसहायता (आयातित) खण्ड:-

(i) आयातित पीएण्डके उर्वरक: डीबीटी अवधि से पूर्व संबंधित पोषकतत्व आधारित राजसहायता स्कीम के अंतर्गत ‘’लेखागत’’ 85% (बिना बैंक गांरटी)/90% (बैक गांरटी सहित) राजसहायता भुगतान तथा शेष 15%/10% राजसहायता दावों एव मालभाड़ा राजसहायता दावों का निपटान करना।

(ii) आयातित यूरिया- यूरिया के 100% आयात लागत का भुगतान, 98% अग्रिम दावा तथा पूल्ड यूरिया की आयात लागत का 2% शेष दावा तथा 90% अग्रिम तथा 10% समुद्र मालभाड़ा दावों का निपटारा।

(iii) कार्गो की लागत की वसूली, यूरिया पोतों के आयात के संबंध में ऋण नोट का निपटारा 5% शेष सीमा शुल्क तथा शेष अंतर्देशीय मालभाड़ा दावों का निपटान।

(iv) मास्टर नियंत्रण रजिस्टर (एमसीआर) का रख-रखाव

ख. उर्वरक राजसहायता (स्वदेशी) खण्ड:-

 

(i) स्वदेशी पीएण्डके, डीएपी तथा एसएसपी के संबंध में डीबीटी के अंतर्गत राजसहायता जारी करना। डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेता द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता उर्वरक कंपनियों को जारी की जाती हैं।

(ii) स्वदेशी पीएण्डके उर्वरक:- पोषकतत्व आधारित राजसहायता स्कीम के अंतर्गत ‘’लेखागत’’ 85% (बिना बैंक गांरटी)/90%(बैक गांरटी सहित) राजसहायता दावे तथा शेष 15%/10% राजसहायता दावे तथा मालभाड़ा राजसहायता दावो का निपटान।

(iii) स्वदेशी एसएसपी उर्वरक:- पोषकतत्व आधारित राजसहायता स्कीम के अंतर्गत ‘’लेखागत’’ 85% (बिना बैंक गांरटी)/90%(बैक गांरटी सहित) राजसहायता दावे तथा शेष 15%/10% राजसहायता दावे तथा मालभाड़ा राजसहायता दावो का निपटान।

 

(ग) उर्वरक राजसहायता (स्वेदशी) खण्ड तथा उर्वरक राजसहायता (आयातित) खण्ड के विविध कार्य

(i) बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/परिणामी बजट तैयार करना।

(ii) विशेष माह के दौरान राजसहायता जारी करने हेतु मासिक बजट तैयार करना।

(iii) पीएओ के साथ व्यय का मिलान करना।

(iv) आंतरिक/सीएजी लेखा परीक्षा पैरा/की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन)/लोक लेखा समिति रिपोर्ट/स्थायी समिति रिपोर्टे।

(v) संसद प्रश्न/आश्वासन

(vi) आरटीआई मामले

(vii) न्यायालय मामले

(viii) साप्ताहिक/मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक रिपोर्टे प्रस्तुत करना।

(ix) उर्वरक विभाग के अन्य प्रभागों के साथ समन्वय तथा विभिन्न रिपोर्टों की प्रस्तुति।