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फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पी एंड के) नीति

रियायती और पोटेशिक उर्वरकों के लिए रियायती योजना / पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति

 

भारत सरकार ने 25 अगस्त 1 99 2 से संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर फॉस्फेटिक और पोटेशिक (पी एंड के) उर्वरकों को नियंत्रित किया। डिकंट्रोल के परिणामस्वरूप, फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों की कीमतें बाजार में तेज वृद्धि दर्ज की गईं, जिसकी मांग और खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे एन, पी एंड के (नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश) और मिट्टी की उत्पादकता के पोषक तत्वों के उपयोग में असंतुलन हुआ। पी एंड के उर्वरकों के नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, कृषि और सहकारिता विभाग ने विज्ञापन-आधारित आधार पर फॉस्फेटिक और पोटेशिक (पी एंड के) उर्वरकों के लिए छूट योजना शुरू की। W.e.f. 1.10.1992, जिसे समय-समय पर बदलते पैरामीटर के साथ 31.3.2010 तक भारत सरकार द्वारा जारी रखने की अनुमति दी गई है। तब सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति w.e.f. पेश की। 1.4.2010 (एसएसपी के लिए w.e.f. 1.5.2010) निर्जलित पी एंड के उर्वरकों के लिए पूर्व छूट योजना की निरंतरता में।

रियायती योजना और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति का मूल उद्देश्य सब्सिडी वाले मूल्यों पर किसानों को उर्वरक प्रदान करना है। प्रारंभ में, डीएपी, एमओपी, एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए विज्ञापन-प्रसार रियायत योजना शुरू की गई थी। यह योजना 1 993-9 4 से एसएसपी तक भी बढ़ा दी गई थी। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रदान किए गए अनुदान के आधार पर 1 992-9 3 और 1 993-9 4 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा निर्माताओं / आयातकों को रियायत दी गई थी। इसके बाद, डीएसी ने राज्य सरकारों द्वारा 100% आधार पर जारी बिक्री के प्रमाण पत्र के आधार पर उर्वरक कंपनियों को रियायत का भुगतान जारी करना शुरू कर दिया।

सरकार ने 1 997-9 8 में रियायती कंपनियों को रियायती के भुगतान पर 80% 'ऑन अकाउंट' जारी करने की प्रणाली शुरू की, जिसे अंततः राज्य सरकार द्वारा जारी बिक्री के प्रमाण पत्र के आधार पर तय किया गया। 1 997-9 8 के दौरान, कृषि और सहकारिता विभाग ने डीएपी / एनपीके / एमओपी के लिए अखिल भारतीय वर्दी अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का संकेत देना शुरू किया। एसएसपी के संबंध में एमआरपी को इंगित करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों के साथ हुई। विशेष फ्रेट सब्सिडी प्रतिपूर्ति योजना को 1 99 7 में जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कठिन क्षेत्रों में उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भी पेश किया गया था, जो 31.3.2008 तक जारी रहा। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी - जिसे अब टैरिफ आयोग कहा जाता है) द्वारा आयोजित डीएपी और एमओपी के लागत मूल्य अध्ययन के आधार पर, कृषि और सहकारिता विभाग ने त्रैमासिक आधार पर लागत और दृष्टिकोण के आधार पर रियायती दरों की घोषणा करना शुरू किया w.e.f. 1999/04/01। सरकार द्वारा संकेतित एमआरपी की तुलना में उर्वरकों की कुल वितरित लागत, कृषि गेट पर उर्वरकों की प्रदत्त कीमत में अंतर और एमआरपी को सरकार द्वारा उर्वरकों को बेचने के लिए निर्माताओं / आयातकों को सब्सिडी के रूप में मुआवजा दिया गया था। एमआरपी सरकार द्वारा संकेतित।

इस योजना का प्रशासन कृषि और सहकारिता विभाग से उर्वरक विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था w.e.f. 1.10.2000। सरकार ने जटिल उर्वरकों को सब्सिडी के लिए एक नई पद्धति पेश की। W.e.f. टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1.4.2002। जटिल निर्माताओं को गैस, नाफ्था, आयातित अमोनिया जैसे नाइट्रोजन को सोर्सिंग के लिए फीडस्टॉक के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया था। समय बीतने के साथ, डीएपी उद्योग की संरचना भी बदल गई क्योंकि कुछ नए डीएपी विनिर्माण संयंत्रों को स्वदेशी फॉस्फोरिक एसिड / डीएपी के निर्माण के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग करके स्थापित किया गया था। तदनुसार, टैरिफ आयोग ने एक नया मूल्य मूल्य अध्ययन किया और फरवरी 2003 में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। 2003-04 से 2007-08 तक डीएपी विनिर्माण इकाइयों को छूट का भुगतान कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दो समूहों के अनुसार किया गया था ( रॉक फॉस्फेट / फॉस्फोरिक एसिड)। 2004-05 में सरकार के फैसलों के आधार पर, उर्वरक विभाग ने अंतरराष्ट्रीय डीएपी मूल्य के साथ फॉस्फोरिक एसिड मूल्य को जोड़ने के लिए पद्धति का सुझाव देने के प्रस्ताव को तैयार किया। इसके बाद, इस मामले को विशेषज्ञ समूह को संदर्भित किया गया था। प्रोफेसर अभिजीत सेन के विशेषज्ञ विशेषज्ञ ने अक्टूबर 2005 में अपनी रिपोर्ट जमा की।

विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा माना जाता था। टैरिफ आयोग ने डीएपी / एमओपी और एनपीके परिसरों के नए मूल्य मूल्य अध्ययन का आयोजन किया और दिसंबर 2007 में अपनी रिपोर्ट जमा की। टैरिफ आयोग की रिपोर्ट और प्रोफेसर अभिजीत सेन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाए गए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर, सरकार ने डीएपी / एमओपी / एनपीके परिसरों / एमएपी के लिए 1.4.2008 से प्रभावी छूट योजना को मंजूरी दे दी, जो कुछ संशोधनों के साथ 31.3.2010 तक जारी रही। छूट के अंतिम दर मासिक आधार पर काम किया गया था। स्वदेशी डीएपी के लिए रियायत आयातित डीएपी (आयात समानता मूल्य के आधार पर) के समान थी। जटिल उर्वरकों पर छूट कुछ संशोधनों के साथ टैरिफ आयोग द्वारा अनुशंसित पद्धति पर आधारित थी।

एनपीके जटिल उद्योग को नाइट्रोजन, गैस, नेफ्था, आयातित यूरिया-अमोनिया मिश्रण और आयातित अमोनिया के स्रोत के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया गया था। जटिल उर्वरकों वाले सल्फर के लिए 'एस' की एक अलग लागत को मान्यता प्राप्त थी। वाई.एफ. 1.4.2008। छूट योजना के लिए इनपुट / उर्वरक की कीमतें बाहरी कार्यप्रणाली के आधार पर ली गई थीं। बफर स्टॉकिंग योजना को डीएपी के लिए 3.5 लाख मीट्रिक टन और एमओपी के लिए 1 लाख मीट्रिक टन बफर के रूप में जारी रखने की अनुमति थी। छूट योजना के कुछ तत्वों में संशोधन 1.4.2009 से भी लागू किया गया ताकि रियायती योजना के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण गतिशीलता में समायोजित किया जा सके और 'एन' मूल्य निर्धारण समूह के साथ-साथ भुगतान प्रणाली को तर्कसंगत बनाया जा सके। पी एंड के उर्वरकों के लिए मौजूदा नीति में कुछ बदलाव प्रभावित हुए थे। तदनुसार, w.e.f. 1.4.2009 रियायत की अंतिम दर मासिक आधार पर तैयार की गई थी, जो पिछले महीने के महीने के औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्य या वास्तविक भारित औसत सीएंडएफ ने चालू महीने के लिए भारतीय बंदरगाहों पर उतरा मूल्य, जो भी कम हो डीएपी और एमओपी। जटिल उर्वरकों के लिए कच्चे माल / इनपुट के मामले में, एक महीने का अंतराल था। 1.12.2008 से, उर्वरकों के आगमन / प्राप्ति के आधार पर निर्णायक उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के निर्माताओं / आयातकों को रियायत का भुगतान किया गया है और कंपनी के राज्य सरकार / वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा रसीद के प्रमाण पत्र के अधीन मात्रा की बिक्री के आधार पर निपटान।

पी / के उर्वरकों के एमआरपी, जिन्हें सरकार / राज्य सरकार द्वारा इंगित किया गया है, 2002 से 31.3.2010 तक स्थिर रहा है। एनपीके परिसरों के एमआरपी को कम किया गया था w.e.f. 2008/06/18। छूट योजना में उर्वरकों की टोकरी को बढ़ाने के लिए, मोनो-अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी) को रियायती योजना में शामिल किया गया था w.e.f. 1.4.2007, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) को रियायत योजना में शामिल किया गया था w.e.f. 1.4.2008 और अमोनियम सल्फेट (एएस) मैसर्स फैक्ट और मैसर्स जीएसएफसी द्वारा निर्मित किया गया था w.e.f. 2008/07/01।

 

(ए) निर्जलित फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति

छूट योजना के कार्यान्वयन में, यह अनुभव किया गया है कि पिछले दशक में कोई निवेश नहीं हुआ है। उर्वरकों और इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण 2004 से 200 9 के दौरान सब्सिडी में तेजी से 530% की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादकता ने सब्सिडी बिल में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि दर्ज नहीं की है। उर्वरकों का एमआरपी 2002 से लगातार बना रहा। उर्वरक व्यवस्था के सभी पहलुओं को देखने के लिए गठित मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) ने अनुशंसा की कि सब्सिडी वाले उर्वरकों में पोषक तत्वों की सामग्री के आधार पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) पेश किया जा सके। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 200 9 में राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादकता में सुधार और उर्वरकों के संतुलित आवेदन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति की शुरूआत की घोषणा की। सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति w.e.f. पेश की। 1.4.2010 को नियंत्रित पी एंड के उर्वरकों (एसएसपी के लिए डब्ल्यूएचएफ 1.5.2010) के लिए पूर्व छूट योजना की निरंतरता में। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति का विवरण निम्नानुसार है:

डीबी अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी, 18-46-0), मूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी, 11-52-0), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी, 0-46-0) के लिए एनबीएस लागू है, 12 ग्रेड जटिल उर्वरकों और अमोनियम सल्फेट (एएस - (जीएसएफसी और एफएसीटी द्वारा कैप्रोलैक्टम ग्रेड), जो 31 मार्च 2010 तक फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पी एंड के) उर्वरकों के लिए पहले छूट योजना के तहत कवर किए गए थे और एकल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) प्राथमिक उपरोक्त वर्णित उर्वरकों में निहित पोषक तत्व, अर्थात् नाइट्रोजन 'एन', फॉस्फेट 'पी' और पोटाश 'के' और पोषक तत्व सल्फर 'एस' एनबीएस के लिए पात्र हैं।

एफसीओ के तहत प्रदान किए गए अनुसार माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों (सल्फर 'एस को छोड़कर) के ऊपर उल्लिखित उर्वरकों का कोई भी प्रकार सब्सिडी के लिए भी पात्र है। ऐसे उर्वरकों में माध्यमिक और सूक्ष्म-पोषक तत्व ('एस' को छोड़कर) प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ अपने आवेदन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति टन सब्सिडी को अलग करते हैं।

कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), व्यय विभाग (डीओई), एनआईटीआई अयोध और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष और संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधियों के रूप में सचिव (उर्वरक) के साथ एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई है। हिम्मत)। यह समिति सरकार (उर्वरक विभाग) द्वारा निर्णय के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' के लिए प्रति पोषक सब्सिडी की सिफारिश करती है। आईएमसी माध्यमिक (एस 'के अलावा) और सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेकर सशक्त सब्सिडी वाले उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त सब्सिडी की भी सिफारिश करता है। समिति सरकार के निर्णय के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा निर्माताओं / आयातकों के आवेदन और इसकी आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर सब्सिडी शासन के तहत नए उर्वरकों को शामिल करने और सिफारिश करने की सिफारिश करती है।

प्रत्येक पोषक तत्व पर वार्षिक रूप से एनबीएस का भुगतान किया जाना चाहिए, अर्थात् 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' का निर्णय सरकार द्वारा 2010-11 के लिए आईएमसी की सिफारिश पर किया गया है। 2010-11 के लिए, 1 अप्रैल 2010 को प्रत्येक सब्सिडी वाले उर्वरक के लिए प्रति किलो एनबीएस और प्रति टन एनबीएस की घोषणा की गई है।

स्वदेशी इकाइयों द्वारा तैयार उर्वरकों, उर्वरक इनपुट और उत्पादन के आयात के साथ उर्वरकों का वितरण और आंदोलन ऑन-लाइन वेब आधारित "उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस)" के माध्यम से निगरानी की जा रही है, जो पी एंड के उर्वरकों के लिए आउटगोइंग छूट योजना के तहत किया जा रहा है।

भारत में उत्पादित / आयात किए गए मूल्य निर्जलित उर्वरकों का 20% अब आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1 9 55 (ईसीए) के तहत आंदोलन नियंत्रण में है। उर्वरक विभाग अंडर-सेवित क्षेत्रों में आपूर्ति को पुल करने के लिए इन उर्वरकों के आंदोलन को नियंत्रित करेगा।

एनबीएस के अलावा, देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता को सक्षम करने के लिए रेल और सड़क द्वारा निर्जलित उर्वरकों के आंदोलन और वितरण के लिए माल ढुलाई जा रही है।

ओपेरा जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत 13 ग्रेड जटिल उर्वरकों समेत सभी सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरकों का आयात किया गया है। इससे पहले, आयातित जटिल उर्वरकों के लिए कोई रियायत उपलब्ध नहीं थी। अब, एनबीएस आयातित जटिल उर्वरकों के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि, आयातित अमोनियम सल्फेट (एएस) पर सब्सिडी लागू नहीं होगी, क्योंकि एनबीएस केवल फैक्ट और जीएसएफसी द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट पर लागू होता है।

यद्यपि यूरिया को छोड़कर सब्सिडी वाले उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग-आपूर्ति संतुलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैग पर लागू सब्सिडी के साथ अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करने की आवश्यकता होती है। मुद्रित नेट एमआरपी के ऊपर कोई भी बिक्री ईसी अधिनियम के तहत दंडनीय है।

अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रण उर्वरकों के निर्माता जिलों में अपनी प्राप्ति के बाद निर्माताओं / आयातकों से सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए पात्र हैं, जो कि कृषि प्रयोजनों के लिए अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रण उर्वरकों के निर्माण के लिए इनपुट के रूप में हैं। अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रण उर्वरकों की बिक्री पर कोई अलग सब्सिडी नहीं है।

'एन' के उत्पादन की उच्च लागत की भरपाई करने के लिए नेफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया का उपयोग करके जटिल उर्वरकों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी निर्माताओं को एक अलग अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है। हालांकि, यह 01.04.2010 से अधिकतम दो वर्षों तक होगा, जिसके दौरान इकाइयों को गैस में परिवर्तित करना होगा या आयातित अमोनिया का उपयोग करना होगा। टैरिफ आयोग द्वारा अध्ययन और सिफारिशों के आधार पर डीओई के परामर्श से उर्वरक विभाग द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी की मात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पहले चरण के दौरान उद्योग के माध्यम से एनबीएस जारी किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार डीएपी / एमओपी / कॉम्प्लेक्स उर्वरक / एमएपी / टीएसपी, एसएसपी और एएस के निर्माताओं / आयातकों को एनबीएस का भुगतान जारी किया गया है।

 

(बी) पोषक तत्वों के किलो ग्राम प्रति पोषक तत्व आधारित सब्सिडी

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत गठित अंतर मंत्रिस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने प्रति व्यक्ति एनबी, 'पी', 'के' और 'एस' (नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर) के लिए प्रति किलो एनबीएस की अनुमति दी है। और 2010-11 से 2017-18 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर प्रति मीट्रिक टन की सब्सिडी निम्नानुसार है:

2010-11 से 2017-18 के लिए प्रति किलो एनबीएस दर पोषक तत्व एन, पी, के, एस:                                                       

NBS rates (Rs. per Kg)

 

 

 

Nutrients

1st  Apr - 31st  Dec 2010 *

1st  Jan- 31st  Mar 2011**

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

‘N’ (Nitrogen)

23.227

23.227

27.153

24.000

20.875

20.875

20.875

15.854

18.989

‘P’ (Phosphate)

26.276

25.624

32.338

21.804

18.679

18.679

18.679

13.241

11.997

‘K’ (Potash)

24.487

23.987

26.756

24.000

18.833

15.500

15.500

15.470

12.395

‘S’ (Sulphur)

1.784

1.784

1.677

1.677

1.677

1.677

1.677

2.044

2.240

* रु। खुदरा बिंदुओं के लिए रेक बिंदु से माध्यमिक माल के लिए 300 / - प्रति मीट्रिक टन।

** रुपये के माध्यमिक माल ढुलाई। 300 / - पीएमटी, जो प्रति टन आधार पर प्रति टन पर अलग से भुगतान किया जा रहा था।

(सी) 2010-11 से 2017-18 के दौरान प्रति एमटी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी निम्नानुसार है:

NBS rates from 2010-11 to 2017-18 (Rs. per MT)

 

 

 

Sl. No.

Fertilizer Grades(FG)

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

 

 

2015-16

 

 

(N P K S nutrient)